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खुले तेल की बिक्री पाए जाने पर होगी कार्यवाही, कार्बन से पपीता पक रहा था खाद्य विभाग ने आठ कुंटल पपीता किया बरामद, डीएम के निर्देश पर खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ छापरमारी

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झांसी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में खाद्य तेल में मिलावट एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की सख्ती से रोकथाम की जाए, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा का पता लगाने, लेबलिंग प्रावधान और मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल व वेजीटेबल आयल में समस्त मानकों पर ट्रांस फेटी एसिड की मात्रा की जांच किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले तेलों की बिक्री को प्रत्येक दशा में जनपद में रोका जाना सुनिश्चित किया जाए। सहायक आयुक्त खाद्य अभिहित अधिकारी चितरंजन कुमार ने बताया कि शासन द्वारा तलने हेतु प्रयुक्त खाद्य तेलों को अधिकतम तीन बार ही प्रयोग में लाये जाने हेतु खाद्य कारोबारकर्ताओं को निदेर्शित किया गया तथा डोम-24 उपकरण के माध्यम से मेसर्स दुबे जलपान गृह, जैल चैराहा, झाॅसी, मेसर्स मनोज स्वीट्स एण्ड चेलाराम रेस्टोरेण्ट, सीपरी बाजार, झाॅसी, रज्जाक स्वीट्स एण्ड बेकर्स, सीपरी बाजार, झाॅसी, मेसर्स मां वैष्णों दूध भण्डार, बैंकर्स कालोनी सीपरी बाजार, झाॅसी, मेसर्स भोला दूध भण्डार, सदर बाजार, झाॅसी, मेसर्स मोर मुकुट पेठा भण्डार, अन्दर सैंयर गेट, झाॅसी एवं मेसर्स वैष्णों फूड्स, गुसांईपुरा झाॅसी का मौके पर ही खाद्य तेल की जाॅच की गयी। एफ.एस.डब्लू के माध्यम से 31 खाद्य नमूने क्रंमशः 06 दाल, 08 खाद्य तेल, 08 दूध एवं दुग्ध प्रदार्थ, 08 मिठाई एवं 01 सौंफ की जांच की गयी, जिसमें से 06 नमूने मानक के विपरीत पाये गये जिसे मानव उपभोग में लाये जाने हेतु विक्री हेतु खाद्य कारोबारकर्ताओं को मना किया गया। माह सितम्बर-2022 में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अभी तक 12 दूध, 01 पनीर, 01 दाल, 02 साबुदाने, 01 कुट्टू का आटा, 01 किशमिश, 04 अन्य कुल-28 नमूनें संग्रहीत कर जाॅच हेतु खाद्य प्रयोगशाल प्रेषित किये गये तथा फल मण्डी झाॅसी में अभिसूचना के आधार पर पपीता जो प्रतिबन्धित काबार्इड से पकाये जा रहे थे जिन पर कायर्वाही करते हुये लगभग 08 कुन्टल पपीता जब्त/नष्ट कराया गया तथा मौके पर लगभग 35 किग्रा काबार्इड नमूना संग्रहीत कर सीज किया गया। नमूनों की जाॅच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक कायर्वाही की जायेगी। खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिये खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसमे fssai के आॅनलाइन पोटर्ल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। खाद्य व्यवसाय का टनर्ओवर 12 लाख रू प्रति वषर् से कम होने पर पंजीकरण के लिए निधार्रित शुल्क रू 100 प्रति वर्ष तथा खाद्य व्यवसाय का टन ओवर 12 लाख रू प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस हेतु निधार्रित शुल्क रू 2000 प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तगर्त विधिक कायर्वाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू0 5 लाख तक जुमार्ने का प्राविधान है। किसी भी प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थ की शिकायत/समस्या के लिये विभाग के टोल फ्री नं0-18001805533 तथा जनपद झाॅसी से सम्बन्धित सूचना के लिये सहायक आयुक्त (खाद्य)/अभिहित अधिकारी झाॅसी के मोबाइल नं0-9454468654 पर की जा सकती है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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