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यौन उत्पीड़न के अभियोग से संबंधित अभियुक्त 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार अर्थदण्ड से दण्डित

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायधीश पोस्को एक्ट ने सात वर्ष पूर्व मासूम बालिका से छेड़खानी करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे पांच वर्ष का कठोर कारावास ओर दस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनाँक 17.12.2017 को वादी द्वारा थाना रक्सा पर मु.अ.सं. 284/2017 धारा 354ख भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त के संबंध में झाँसी पुलिस एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा रही थी। जिस क्रम में आज दिनाँक 17.04.2025 को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत जनपद झाँसी ने अभियुक्त मूलचन्द्र पुत्र सीताराम निवासी भोजला थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया। दण्डित कराने में ए0डी0जी0सी0 विजय सिंह कुशवाहा, विवेचक उ0नि0 महेश सिंह, कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 122 अरविन्द कुमार, विशेष कोर्ट मुहरिर म0का0 1957 गुन्जन तोमर व पैरोकार का0 आकाश फौजदार थाना रक्सा, झाँसी का विशेष योगदान रहा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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