झांसी। रेलवे के सत्तर लाख रुपए सहित गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल के न्यायालय ने निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता मृदुल कांत श्रीवास्तव के अनुसार वादी मुकदमा गौतम गर्ग ने थाना नवाबाद में तहरीर देते हुए बताया था कि उसकी कम्पनी सीएमएस इन्फो सिस्टम्स लि० ग्वालियर शाखा का कर्मचारी / एजेण्ट अंशुल साहू पुत्र रतिराम साहू निवासी कसाई बाबा, नैनागढ नगरा झाँसी, कम्पनी की ओर से उमरे कार्यालय झाँसी से नकदी कलैक्शन का कार्य करता था। वह 13 अक्टूबर 2025 को नकदी कलैक्शन के लिए गया था, परन्तु उस दिन कैश बैंक (भारतीय स्टेट बैंक शाखा रेलवे स्टेशन झाँसी) में जमा नहीं किया गया। रेलवे कर्मचारियों से जानकारी मिली कि 10 अक्टूबर का कैश 21,89, 105 रूपये,- 11 अक्टूबर 2025 का कैश 27,32, 136 रूपये एवं 12 अक्टूबर 2025 का कैश 20,57,401 रूपये यानि तीन दिन की कुल धनराशि 69,78,642 रूपये, को 13 अक्टूबर को पिकप किया था, लेकिन अंशुल साहू द्वारा उक्त धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक शाखा रेलवे में जमा नहीं किया गया है। अंशुल साहू का फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा है, वह लापता है। तहरीर के आधार पर थाना नवाबाद में धारा-316 (5) भारतीय न्याय संहिता के अधीन मामला अभियुक्त अंशुल साहू के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।
दौरान विवेचना 26 अक्टूबर 2025 को पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ओरछा सड़क से करगुंआ जी रोड पर मुठभेड़ के दौरान सहअभियुक्त अंशुल साहू सहित उसके मामा/ आवेदक / अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से बरामद कार के अन्दर से तीन बैग में रखे उक्त गबन से संबंधित सम्पूर्ण 69,78,642 रूपये बरामद किये गये। मामले में आवेदक अभियुक्त की संलिप्तता पाये जाने के आधार पर धारा 61(2) (ए) व 317 (2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी।उक्त मामले में अभियुक्त जीवन साहू उर्फ जीवन लाल साहू पुत्र श्रीराम साहू की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


