झांसी। उपभोक्ता हित संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि व्यापारीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान एवं दुकानों में विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापित एवं मुद्रांकित बाट-माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को सामान सही वजन / मात्रा में मिलें। सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा अवगत कराया गया है कि विधिक माप विज्ञान (बाट माप) विभाग में सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा किये जाने के बाद व्यापारियों/दुकानदारों के बाट-माप एवं माप तौल उपकरणों पर सत्यापन मुद्रांकन कार्य संपादित किया जाता है। व्यापारीगण द्वारा संव्यवहार एवं संरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहे बाट माप एवं माप तौल उपकरणों का उपयोग में लाने से पूर्व विधिक माप विज्ञान विभाग में नियमानुसार सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा करके अपने बाट माप एवं माप तौल उपकरणों पर सत्यापन एवं मुद्रांकन कार्य कराना अनिवार्य है। विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा बाट माप एवं माप तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकन कार्य कराये जाने के संबंध में एक माह का अभियान चलाया जा रहा है। यह अगले एक माह तक चलेगा। अतः सभी व्यापारीगण से अपील करते हुए कहा कि वह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रयुक्त बाट माप एवं माप तौल उपकरणों पर विधिक माप विज्ञान विभाग में फीस जमा करके उनको सत्यापित एवं मुद्रांकित करा लें। व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकान में बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बाट माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। यह भी अवगत कराना है कि बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बाट माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं प्रवर्तन नियमावली 2011 के संगत धारा/नियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा बाजारों में निरीक्षण एवं जॉच के समय बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बाट माप एवं माप तौल उपकरण मिलने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं प्रवर्तन नियमावली 2011 के सुसंगत धारा/नियम के अन्तर्गत वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






