झांसी। छह माह पूर्व सीपरी बाजार मसीहा गंज में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की तलवार से काट कर हत्या करने वाले हत्यारे को न्यायालय विशेष न्यायधीश अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण आदित्य चतुर्वेदी की अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इंकार करते हुए उसक जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। इसके चलते हत्यारे को अभी जेल में रहना पड़ेगा। अभियोजन की ओर पैरवी शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह ओर कपिल ने की। शासकीय अधिवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 फरवरी 2025 को मसीहा गंज निवासी लखन लाल ने सीपरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह वह होटल में मजदूरी का कार्य करता है। प्रतिदिन की तरह वह सुबह घर से होटल पर मजदूरी करने के लिए चला गया था। घर पर उसकी पत्नी ज्योति अकेली थी जो घर के दूसरी मंजिल पर बने कमरे में कपड़े धो रही थी तभी बरुआ सागर के सिनोरा फुटेरा निवासी अंकित पुरोहित हाथ में तलवार लेकर घर में घुस गया और ऊपर बने कमरे में चढ़कर उसकी पत्नी के साथ जोर जबरजस्ती करने लगा। उसकी पत्नी ज्योति के चीखने चिल्लाने पर पड़ोस में रहने वाली उसकी भतीजी कीर्ति ने अपने घर से झांक कर देखा और अंकित को ललकारा तो वह ज्योति पर तलवार से कई बार कर दिए ओर हाथ पैर पर भी तलवार से काट कर पेट में हमला करते हुए पेट पर भी तलवार से हमला कर दिया ओर भाग गया। तभी मौके और उसकी भतीजी अपनी मां के साथ पहुंची और ज्योति के पेट पर कपड़ा बांध कर उसकी मोबाइल से बयान बनाते हुए उसे अस्पताल ले गए जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप ओर कपिल ने विरोध करते हुए न्यायलय से। अपील की कि हत्यारोपी ने जघन्य अपराध और अंजाम दिया है, वह जमानत के योग्य नहीं है। न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा


