
झांसी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद के किसानों को एक छत के नीचे वन स्टॉप शॉप के माध्यम से गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक व जैव कीटनाशक, जैव उर्वरक, माईक्रोन्यूट्रिएन्ट्स, जिप्सम, वर्मी कम्पोस्ट आदि समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति करना, तकनीकी जानकारी देना आदि हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वाबलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 में जनपद के निवासी बेरोजगार कृषि स्नातक दिनांक 15 जुलाई 2025 तक सादे कागज पर मोबाईल नम्बर के साथ आवेदन कार्यालय उप कृषि निदेशक, 941/1-सिविल लाईन झांसी में पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय उप कृषि निदेशक, झांसी में कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं। बेरोजगार कृषि स्नातक कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक, जो कृषि एवं सहबद्ध विषयों में यथा-उद्यान, दुग्ध पशुपालन, वानिकी पशु चिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इस तरह की गतिविधियों जो किसी राज्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय से डिग्रीधारी हो तथा आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है । आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक न हो, (अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं जो उत्तर प्रदेश का निवासी को आयु में अधिकतम 05 वर्ष की छूट), पात्र अभ्यार्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले है, उन्हे वरीयता दी जायेगी। आवेदक जिस विकास खण्ड का निवासी हो उसी विकास खण्ड हेतु आवेदन किया जायेगा। आवदेन पत्र के साथ (स्वप्रमाणित समस्त शैक्षिक अभिलेख जैसे हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट व कृषि स्नातक की अंक सूची तथा प्रमाण पत्र, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड तथा दो फोटो, मोबाईल नम्बर) संलग्न करें।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






