Home उत्तर प्रदेश 23 माह पूर्व हुई डकैती कांड के आरोपियों को 33 : 33...

23 माह पूर्व हुई डकैती कांड के आरोपियों को 33 : 33 साल की सजा 75 : 75 हजार अर्थदंड लगाया

27
0

झांसी। थाना टोडीफतेहपुर के ग्राम दूरबई में 23 माह पूर्व घर में घुसकर महिला के हाथ पैर बांध कर कमरे में बंधक बनाकर ओर पति के सर में तमंचे की वट मारकर गंभीर रूप से घायल कर लूट डकैती की घटना को अंजाम देने वाले नौ डकैतों को न्यायालय विशेष न्यायधीश द. प्र. क्षे. पवन कुमार शर्मा प्रथम की अदालत ने सभी पर आरोप सिद्ध होने पर उन्हें 33=33 साल का कारावास ओर 75=75 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। यह सभी सजाए अलग अलग चलेंगी। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 मार्च 2023 को श्रवण कुमार ने थाना टोडीफतेहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि देर रात बारिश होने की वजह से वह लोग घर का दरवाजा खोल कर सो रहे थे। बाउंड्री का मुख्य गेट बंद था। तभी देर रात कुछ अगस्त युवक उसकी बाउंड्री बॉल से कूद कर घर में आ गए। आहट आने पर उसकी पत्नी नींद से जागी और बाहर आकर देखा कि कुछ युवक उसके घर में सीढ़ियों पर बैठे थे। उन्हें टोकने पर युवकों ने उसकी कनपटी पर तमंचा अड़ा दिया और घर में घुस कर पत्नी के हाथ पैर बांध दिए और कमरे में बंधक बना दिया। घटना की आवाज सुनकर वह जागा और बदमाशों का विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी कनपटी पर तमंचा की बट मारकर उसे घायल कर दिया ओर घर की अलमारी में रखा सोना चांदी ओर नकदी लूट कर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए मुठभेड़ के दौरान बड़ागांव के नई बस्ती निवासी सोनू रायकवार, बड़ागांव के ग्राम बराठ बंटी उर्फ सुलेमान खान, थाना नवाबाद के तालपुरा निवासी अमन कुमार अहिरवार, कोतवाली थाना क्षेत्र के भंडारी गेट निवासी अमन राईन, टोडी फतेहपुर के ग्राम ढ़ूरबई निवासी दीपक कुशवाह, मध्यप्रदेश के जिला ग्वालियर निवासी सत्येंद्र सेन, राजवीर गुर्जर, मध्यप्रदेश जिला ग्वालियर के बिजौली निवासी अरविंद ओर कुलदीप गौड़ को गिरफ्तार करते हुए डकैती का माल बरामद कर सभी आरोपियों को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई ओर जिरह के बाद अभियोजन की ओर से हुई ठोस पैरवी के चलते आरोपियों पर डकैती का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सभी को 33=33 वर्ष की सजा ओर 75=75 हजार अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here