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सर्राफा कारोबारी को लूटने वाले लुटेरों को 14=14 साल का कारावास, एक एक लाख जुर्माना

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झांसी। न्यायालय विशेष न्यायधीश दृश्य प्रभावित क्षेत्र झांसी पवन कुमार शर्मा प्रथम की अदालत ने बीस माह पूर्व तमंचा अड़ाकर साढ़े तीन लाख रुपए ओर साढ़े सात सौ ग्राम सोने से भरा बैग की लूटकांड करने वाले शातिर लुटेरों को लूट का आरोप सिद्ध होने पर 14=14 साल का कठोर कारावास ओर एक एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 अप्रैल 2024 को भेल निवासी सराफा कारोबारी मुन्ना लाल सोनी से बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह रात करीब साढ़े आठ बजे अपनी ज्वेलर्स की दुकान बंद कर बैग में साढ़े तीन लाख रूपया नकद और साढ़े सात सौ ग्राम सोने के आभूषण लेकर स्कूटी से घर जा रहा था। तभी रास्ते में दो बाइक पर सवार चार युवकों ने अंधेरे में उसे रोक लिया और तमंचा अड़ाकर उसके हाथ से रुपए जेवरात से भरा बैग छीन कर भाग गए थे। पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी थी। 18 अप्रैल 2023 को बबीना थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दो बाइक सवार चार युवकों को मय एक एक 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस सहित दबोच लिया था। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने का हार,मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी सहित बैग से नकदी बरामद की थी। पूछताछ में पकड़े गए लुटेरों ने सराफा कारोबारी मुन्नालाल से तमंचा अड़ाकर लूटकांड की घटना को अंजाम डिब्बे का जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाह ओर विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा की ठोस पैरवी के चलते लुटेरे बच नहीं पाए उन पर लूटकांड की घटना का आरोप सिद्ध होने पर आज न्यायालय ने सभी को लुटेरे ओमवाबू निवासी खोड़न थाना रक्सा, गिरवर राजपूत निवासी प्रेमनगर, दतिया निवासी पर्वत, सराफा कारोबारी का नौकर भेल निवासी कौशल को 14=14 साल की सजा ओर एक एक लाख रुपए का जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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