
झांसी। दस वर्ष पूर्व उलदन थाना क्षेत्र में दवा कारोबारी से तमंचे की नोक पर लूटपाट करने वाले आरोपियों और दवा कारोबारी के षड्यंत्र कारी नोकर निलेश पर आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित द. प्र. पवन कुमार शर्मा की अदालत ने दस दस वर्ष का करवासा ओर 27=27 हजार रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया है।लोक अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि 11 जुलाई 2013 को मऊरानीपुर निवासी दवा कारोबारी अनिल कुमार शर्मा अपने नौकर के साथ पेमेंट वसूल कर उलदन से बाइक से अपने घर की ओर आ रहा था। बाइक अनिल कुमार खुद चला रहा था और बाइक पर पीछे की सीट पर उसका नौकर रूपयो से भरा बैग लिए बैठा था। जैसे ही वह लोग ग्राम पठा करका के पास पहुंचे तभी पीछे से बाइक सवार बदमाशों ने आकर उन्हें रोक लिया और तमंचा अड़ाकर धमकाते हुए उनके हाथ से रूपयो से भरा बैग और मोबाइल फोन लूट कर भाग गए थे।


उन्होंने बताया कि बैग में 32 हजार रूपया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू करते हुए इस लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले रजनीश, लोकेंद्र कुमार और दवा कारोबारी के नोकर निलेश को गिरफ्तार कर लूटे गए रुपए और मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पुलिस खुलासे में जानकारी मिली थी कि इस घटना को कराने वाला दवा कारोबारी का नौकर ही खुद शामिल था। नोकर निलेश ने ही लुटेरों के साथ मालिक को लूटने की योजना बनाई थी। पुलिस ने लुटेरों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान गवाह और जिरह तथा साक्ष्यों के आधार पर लूटपाट करने वाले रजनीश, लोकेंद्र कुमार तथा दवा कारोबारी के नोकर निलेश को दस दस वर्ष की सजा ओर 27 27 हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






