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गाली गलौज, मारपीट व गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त

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झांसी। सामूहिक रूप से गाली गलौज, मारपीट व गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा,सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में निरस्त कर दिया गया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञान स्वरूप (पिंटू) राजपूत के अनुसार वादी मुकदमा सुरेन्द्र पाल सिंह ने 17 नवंबर 2023 को थाना गुरसरांय पर तहरीर देते हुए बताया था कि 15 नवंबर समय करीब 9 बजे रात्रि खेत पर संतोष कुमार ,केचू, मोहित ,श्रीमती पार्वती व जसोदा सभी मौजूद थे, उसी समय धर्मेन्द्र व अन्तराम पुत्रगण रामसेवक व रामसेवक पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम खिदरपुरा पुरानी रंजिशन के कारण हमारे खेत पर आ गये और सभी लोग गाली गलौच करने लगे चचेरे भाई संतोष कुमार ने गाली देने से मना किया तो ये सभी लोगउत्तेजित हो गये और एक राय होकर लाठी डण्डो , कुल्हाड़ी ववैध असलहा से मार पीट करने लगे, जिससे सभी लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये, धर्मेन्द्र ने तमंचा से फायर कर दिया, गोली सन्तोष के हाथ में लगी, जिससे वह लहुलुहान हो कर जमीन पर गिर पड़ा ‌।चीख पुकार सुनकर आस पास के लोग मौके पर आ गये तो मौके से सभी हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। उक्त तहरीर के आधार परधारा147,148,149,302,307,323,504,506/34 भा०द०सं० में मुकदमा दर्ज किया गया । उक्त मामले में अभियुक्त रामसेवक पुत्र बाबूलाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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