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चोरी के मोबाइल सहित पकड़े गए अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से किया दंडित

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय)अशोक कुमार यादव तृतीय की अदालत में चोरी के मोबाइल सहित पकड़े गए अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव के अनुसार एसआई अजीत सिंह द्वारा 06 अक्टूबर 2020 को थाना नवाबाद में रिपोर्ट पंजीकृत कराई थी कि 05 अक्टूबर 2020 को मैं एस०आई० अजीत सिंहपुलिस बल सहित गस्त करते हुए मेडीकल कालेज गेट नं०- 01 के पास पहुँचे तो मुखबिर ने बताया कि तीन लोग मेडिकल कालेज गेट नं०- 02 के सामने करगुंवाजी जाने वाले तिराहे पर खड़े हैं, जिनके पास चोरी के मोबाइल हैं, बेचने के लिये खड़े हैं।मुखबिर के बताये हुये स्थान पर पहुँचकर दबिश देकर दौड़कर घेरकर तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया और नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पकड़े गये अभियुक्त ने अपना नाम इमरान पुत्र मुमताज निवासी अंदर ओरछा गेट झांसी बताया। जामा तलाशी में जेब से एक अदद मोबाइल वीवो कागोल्डन टच स्क्रीन बरामद हुआ। पूछने पर बताया कि यह मोबाइल मैनें मेडिकल कॉलेज केआई०सी०यू० सर्जरी से 30 सितंबर 2020 को चोरी किया था। उसके खिलाफ धारा 41, 411, 413 भाव्द०सं० के तहत पंजीकृत किया गया। उक्त मामले में जिला कारागार में बंद आरोपी द्वारा अपना जुर्म इक़बाल किए जाने पर न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए अभियुक्त इमरान को धारा- 411 भा. द. सं. के आरोप में तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा- 413भा. द. सं. के आरोप में तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं दो हजार रूपये के अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर पन्द्रह दिन के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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