Home उत्तर प्रदेश दो अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा

दो अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा

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झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश(द्रुतगामी न्यायालय)अशोक कुमार यादव तृतीय के न्यायालय में दो अभियुक्तों को तीन – तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव व ज्ञान प्रकाश (पिंटू)राजपूत के अनुसार 10 सितंबर 2019 को वादी मुकदमा की जल बिहार में तालाबपुरा चिरगांव निवासी भूपेन्द्र राजपूत व राघवेन्द्र राजपूत से कहासुनी हो गई थी। उक्त कहासुनी को लेकर11 सितंबर 2019 को समय करीब 1.30 बजे दिन को वादी मुकदमा अपने भाई दीपेन्द्र व विकास सोनी के साथ स्टेशन की तरफ जा रहे थे कि तालाबपुरा तिराहे पर राघवेन्द्र राजपूत, भूपेन्द्र राजपूत व 5-6 अन्य लोगों ने वादी मुकदमा व उसके भाई दीपेन्द्र, विकास सोनी को घेर लिया व राघवेन्द्र ने कट्टा लगा दिया, जबरदस्ती तीनों लोगों को अपने मोहल्ले में ले गये, जहां पर सभी लोग एक राय होकर हमलावर हो गये। विकास सोनी की मोटरसाइकिल को कुल्हाड़ी व सब्बल से तोड़ दिया। राघवेन्द्र, ने भूपेन्द्र से गाली देते हुए कहा कि इनको गोली मार दो जिस पर भूपेन्द्र ने कट्टा निकालकर जान से मारने की नियत से फायर झौंक दिया, जो वादी मुकदमा की जांघ में लगा। फायर की आवाज से कई लोग आ गये जिससे राघवेन्द्र, भूपेन्द्र व 5-6 अन्य लोग जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। वादी मुकदमा का भाई दीपेन्द्र किसी तरह उसको घायल अवस्था में थाना चिरगांव लेकर गया, जहां से इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरगांव भेजा गया। जहां से मेडिकल कालेज झांसी रेफर कर दिया गया। तहरीर के आधार पर धारा 307, 504, 506, 427 भा०दं०स०के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर दोषसिद्ध भूपेन्द्र उर्फ गोकुल पुत्र बाबू सिंह निवासी तालाबपुरा, थाना- चिरगांव,मूल पता- धमोकर, थाना- रावतपुर, जिला- भिन्ड, म०प्र० व राघवेन्द्र राजपूत पुत्र धर्मेन्द्र राजपूत निवासी मु० तालाबपुरा, थाना चिरगांव को धारा-324 भा०द०सं० के अन्तर्गत अपराधमें प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 01-01हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा- 506 भा०द०सं० के अपराध में प्रत्येक को एक- एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 01-01हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा-427 भा०द०सं० के अन्तर्गत छः- छः माह के सश्रम कारावास तथा 05-05 सौ रुपयेे अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । दोषसिद्ध भूपेन्द्र उर्फ गोकुल पुत्र बाबू सिंह को धारा- 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध हेतु तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पन्द्रह दिन के अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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