झांसी। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गवाहों के बयान होते ही त्वरित पैरवी कर 42 में आरोप सिद्ध कर दिया। न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।शासकीय अधिवक्ता मिरदुल कांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया की 8 अक्टूबर को थाना सदर बाजार थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सहदेव ने बताया गया था। पिता निर्भय और उसकी मां में देर रात विवाद चल रहा था। इसी दौरान पिता निर्भय सिंह ने लोहे की रोड से मां पर हमला कर दिया जिससे मां गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसे उपचार के लिए मेडिकल कोलेज में भर्ती कराया। जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे उपचार के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आरोप पत्र जिला सत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला सत्र न्यायाधीश जफीर अहमद की अदालत में पहला बयान 24 फरवरी को दर्ज हुआ। मुकदमे की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता मिरादुल कांत श्रीवास्तव और सहयोगी रवि प्रकाश गोशवामी ने लगातार प्रतिदिन आरोपी की सुनवाई करते हुए जिरह, गवाह तलब, कर 42 दिन के अंदर मुकदमे की ठोस पैरवी की। इस पर जिला सत्र न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति निर्भय सिंह को आजीवन कारावास की सजा और बीस हजार रुपए अर्थदंड भुगतने का फैसला सुनाया।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा






