Home उत्तर प्रदेश तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी पर लगा 25 हजार का जुर्माना

तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी पर लगा 25 हजार का जुर्माना

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झांसी। नगर निगम में एनजीओ के द्वारा किए गए फर्जी कार्यों का खुलासा करने के लिए मांगी गई सूचनाओं को समय से उपलब्ध न कराने पर नगर निगम के तत्कालीन नगर स्वास्थ्य अधिकारी/जनसूचना अधिकारी नगर निगम के वेतन से 25 हजार रुपए काट कर जुर्माना अदा करने का राज्य सूचना आयोग ने आदेश दिया है।समाजसेवी आरटीआई कार्यकर्ता मुदित चिरवारिया ने नगर निगम में वर्ष 2019 से 2021 तक के एनजीओ को दिए गए स्वच्छता अभियान के कार्यों का आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज सूचनाएं मांगी थी। जिन्हे नगर निगम ने समय पर उपलब्ध नहीं कराई और देने से इंकार कर दिया। मुदित चिरवारिया ने इसकी शिकायत राज्य सूचना आयोग में की। राज्य सूचना आयोग में सुनवाई के दौरान नगर निगम ने आधी अधूरी सूचना विलंब से उपलब्ध कराई। जिस पर सुनवाई करते हुए सूचना आयोग के नियमों की अवहेलना पर राज्य सूचना आयोग की आयुक्त श्रीमती किरण वाला चौधरी ने नगर निगम जन सूचना अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो 23 मार्च 2021 को पदस्थ्य थे उनके वेतन से 25 हजार रुपए जुर्माना काट कर अदा करने ओर आरटीआई कार्यकर्ता को पूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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