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विकलांग महिला से बलात्कार और मोबाइल लूटने का आरोप सिद्ध होने पर 14 साल की जेल पचास हजार अर्थदंड

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झांसी। तीन वर्ष पूर्व विकलांग महिला से बलात्कार करने ओर उसका मोबाइल फोन लूट कर भाग जाने के आरोपी को आज न्यायालय विशेष न्यायधीश द.प्र.स. झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 14 साल की जेल ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक व्यक्ति ने 28 मई 2021 को थाना रक्सा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पत्नी पैर से विकलांग है, वह रात्रि आठ बजे गांव में खेत में शौचक्रिया करने गई थी। तभी दबंग सतीश अहिरवार ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया और जबरन उसके साथ बलात्कार कर उसे चीखने चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उसका मोबाइल फोन लूट कर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान आज विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन मिश्रा की ठोस पैरवी के चलते आरोपी सतीश पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने चौदह वर्ष का कारावास ओर पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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