झांसी। अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने चरस और तमंचा सहित पकड़े गए युवक पर आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना का सजा सुनाई है।अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक नोडल अधिकारी दीपक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया की 9 जुलाई 2012 को थाना समथर पुलिस ने आरोपी रामकुमार बरार निवासी कैलिया जालौन को छिवरा तिराहे से एक 315बोर का तमंचा, दो कारतूस और जेब से सौ ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। आज इस मामले में सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायधीश कक्ष संख्या 5 आनंद प्रकाश विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी राजकुमार दस वर्ष का श्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपया जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा





