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पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह से राखी बंधवाने ओर 21 सौ रुपए का लालच देकर नाबालिग से होटल में अश्लीलता पर दस वर्ष की सजा, 50 हजार अर्थदंड

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झांसी। सात वर्ष पहले पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह को राखी बांधने ओर इक्कीस सौ रुपए मिलने का लालच देकर नाबालिग को घर से ले जाकर होटल में अश्लीलता करने वाले आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने आरोपी को दस वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम ऐरा निवासी व्यक्ति ने 21 सितंबर 2017 को थाना समथर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि समथर निवासी अतर सिंह उसकी नाबालिग बहन को बहला फुसला कर बोला कि पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के यहां राखी बांधने चलो इक्कीस सौ रुपए मिलेंगे। इस लालच में उसकी बहन अतर सिंह के साथ चली गई। वहां ले जाकर उसकी बहन को एक होटल में ले गया और जहां उसके साथ अश्लीलता की ओर उसके कपड़े फाड़ दिए। किसी प्रकार उसकी बहन ने वहां से भाग कर अपनी जान बचाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में सुनवाई कर रही न्यायालय ने आज विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा की ठोस पैरवी कर आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे दस वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है।
रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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