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बीस हजार रूपये की मांग को लेकर अधिवक्ता को धमकाने पर 05 वर्ष का कठोर कारावास

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झांसी। बीस हजार रूपये की मांग पूरी नहीं होने पर अधिवक्ता को धमकाने के मामले में विशेष न्यायाधीश, (द०प्र०क्षे०)सुयश प्रकाश श्रीवास्तव की अदालत में दो अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।विशेष अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा के अनुसार वादी मुकदमा रामकुमार तिवारी ने विगत 23 जनवरी 2009 को थाना समथर पर लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि वह मुहल्ला काली मर्दन समथर का निवासी है तथाकचहरी मोठ में वकालत करता है। । 19 दिसंबर 2008 को मुहल्ला लंका पलका निवासी गोविन्द सिंह पुत्र दलू ने उसके साथ मारपीट की थी जिसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। 22 जनवरी को शाम करीब 04 बजे कचहरी से लौट कर समथर आरहा था कि पण्डोखर रोड पर वम्बा के पास गोविंद सिंह व बल्ली उर्फ बलवीर पुत्रगण दलू ने रोक कर कहा कि तुमने हमारे विरूद्ध थाने में रिपोर्ट की थी उसमें मेरा काफी रूपया खर्च हुआ दोनों ने एक राय होकर धमकाते हुये 20 हजार रूपये की मांग पूरी नहीं होने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मारने को दौड़े । कुछ लोगों के मौके पर आ जाने पर धमकाते हुए भाग गए।तहरीर के आधार पर थाना समथर पर धारा 387 भाद०सं० का अभियोग पंजीकृतकिया गया । मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरानअभियोजन की ओर से विशेषअधिवक्ता ( डकैती) श्री मिश्रा ने कहा कि अभियुक्तों ने वादी से नाजायज रूप से 28 हजार रुपये की मांग की तथा न देने पर जान से मारने की धमकी दी और उसे मारने को दौड़े । गंभीर अपराध के लिए कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्तगण गोविन्द सिंह एवं बल्ली उर्फ बलवीर को धारा-387भान्द०सं० के अपराध में 05 वर्ष के कठोर कारावासएवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों को 06 -06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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