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किशोरी के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी में 04 वर्ष का कठोर कारावास

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झांसी। किशोरी के साथ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अंजना की अदालत में अभियुक्त को विभिन्न धाराओं में 04 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।विशेष लोक अभियोजक चन्द्र प्रकाश शर्मा के अनुसार, वादिया/पीड़िता 07 अक्टूबर 2016 की शाम खेत पर भैंस चराकर वापसघर आ रही थी, तभी नहर से पास पीड़िता के गाँव के विक्रम पुत्र सुदामा ने बदनियति से उसका हाथ पकड़ लिया और पटक दिया तो पीड़िता चिल्लाई तभी वह छोड़कर भाग गया, उसी समय चतुर्भुज पुत्र जानकी ने देखाऔर पीड़िता के पास आ गया तभी विक्रम ने कहा अगर घर में किसी को बताया तो जान से मार दूंगा । उसके पिताजी दिल्ली में काम करते हैं, 17 वर्षीय पीड़िता पिता व चाचा के साथ रिपोर्ट लिखाने थाना टहरौली गई । तहरीर पर अभियुक्त विक्रम के विरूद्ध धारा 354, 506 भा०द०स० एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट‌ दर्ज कर मामले की विवेचना आरम्भ की गयी। विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन के उपरांत धारा 354,506 भादंसं० एवं 718 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त विक्रम के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर तथा विशेष लोक अभियोजक द्वारा दिए गए तर्क कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ बदनियति से लज्जा भंग करने के आशय से हाथ पकड़कर जमीन पर पटकते हुए उस पर लैंगिक हमला कर जान से मारने की धमकी दी गई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध से पीड़िता की न केवल लज्जा भंग हुयी है, बल्कि उसकी अस्मिता को भी ठेस पहुंची है। अभियुक्त को अधिक-से-अधिक दण्ड दिया जाये।दोषसिद्ध अभियुक्त विक्रम को धारा 354 भादंसं० के अन्तर्गत 04 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास , धारा 506 भा०दं०सं० के अन्तर्गत 02वर्ष का कठोर कारावास तथा 2,000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास , लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षणअधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 7/8 के अन्तर्गत 04 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000 रूपये अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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