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धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का खरीद हेतु जनपद झांसी में धान के 04 क्रय केन्द्र

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झांसी। धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का की बिक्री के पूर्व खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर ऑनलाईन पंजीकरण कराना आवश्यक।सम्भागीय खाद्य नियंत्रक चन्द्रभान यादव द्वारा अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का खरीद 01 अक्टूबर 2024 से सीधे कृषकों से उनके धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने हेतु जनपद झांसी में धान के 04 क्रय केन्द्र, जनपद जालौन में धान के 04 क्रय केन्द्र, ज्वार के 10 क्रय केन्द्र, बाजरा के 10 कय केन्द्र एवं जनपद ललितपुर में मक्का के 02 क्रय केन्द्रों को संचालित किया जा रहा है। शासन द्वारा धान श्रेणी कॉमन का समर्थन मूल्य रू 2300 प्रति कुंतल एवं धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य रू 2320 प्रति कुंतल, मक्का का समर्थन मूल्य रू 2225 प्रति कुंतल एवं बाजरा का समर्थन मूल्य रु 2625 प्रति कुंतल तथा ज्वार (हाईब्रिड) का समर्थन मूल्य रू 3371 प्रति कुंतल तथा ज्वार (मालदाण्डी) का समर्थन मूल्य रू 3421 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। खरीद क्रय केन्द्र प्रातः 09 बजे से सांय 05 बजे तक खुला रहेगा तथा रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्यदिवसों एवं स्थानीय अवकाश व द्वितीय शनिवार में क्रय केन्द्र कियाशील रहेगें।

धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का की बिकी के पूर्व खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर ऑनलाईन पंजीकरण कराना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कृषकों का पंजीकरण, उनके आधार संख्या एवं आधार में दर्ज मोबाइल नम्बर तथा पंजीकरण के समय कृषक द्वारा दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्रेषित ओ०टी०पी० के आधार पर किया जायेगा। कृषक अपना आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम तथा लिंग भी सही-सही अंकित करें। कृषक का बैंक खाता, आधार सीडेड (अर्थात बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एन०पी०सी०आई० पोर्टल पर मैप्ड व सक्रिय होना आवश्यक है। बैंक खाता सक्रिय होने हेतु आवश्यक है कि बैंक खाते में पिछले तीन माह में लेन-देन किया गया हो।कृषक पंजीकरण कराते समय इस तथ्य की पुष्टि अवश्य कर लें कि आधार कार्ड में दिये गये मोबाइल नम्बर व बैंक खाते में दिये गये मोबाइल नम्बर एक होने चाहिये। आधार व बैंक खाता व मोबाइल नम्बर व कृषक के नाम, उपनाम दोनों की स्पेलिंग व मात्राओं में कोई भिन्नता न हों। उन्होंने यह भी बताया कि धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का विक्रय के समय कृषक पंजीयन प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराईज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं आधार कार्ड साथ लायें। धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का विक्रय के समय कय केन्द्रों पर किसान के स्वंय उपस्थित न होने की दशा में किसान द्वारा पंजीकरण के समय अपने पंजीकरण प्रपत्र में दिये गये परिवार के सदस्य (माता/ पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, दामाद/पुत्रवधू सगा भाई / सगी बहन) का विवरण एवं आधार नम्बर फीड कराना अनिवार्य होगा। धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती अवश्य प्राप्त कर लें। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा कृषकों से अपील की है कि वह अपना धान, ज्वार, बाजरा एवं मक्का सुखाकर, साफ-सुथरा करके कय केन्द्र पर विकय हेतु आयें तथा धान, ज्वार, मक्का एवं बाजरा विकय के समय किसी भी असुविधा एवं शिकायत होने पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, झाँसी सम्भाग, झाँसी के कार्यालय फोन नंबर 0510-2452254 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

रिपोर्ट – मुकेश वर्मा/राहुल कोष्टा

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